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पुणे कोर्ट से यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अथर्व जगताप पर हमले के आरोपी राहुल वाघमारे को जमानत

पुणे कोर्ट से यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अथर्व जगताप पर हमले के आरोपी राहुल वाघमारे को जमानत तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

पुणे की एक अदालत ने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अथर्व जगताप पर हुए कथित हमले के मामले में आरोपी राहुल सीताराम वाघमारे को जमानत दे दी है। जज का कहना था कि केस में बताई गई चोटों से पहली नज़र में जान से मारने का इरादा नहीं दिखता।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगांवकर ने बुधवार को सुनाए गए आदेश में जमानत अर्जी मंज़ूर की। वाघमारे पर आरोप है कि वह उस भीड़ का हिस्सा था जिसने 15 अगस्त को शिरोले रोड पर कैफे फ्लाइंग जिप्सी के बाहर जगताप पर कोयते से हमला किया। अब उसे 25,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम का एक ज़मानती देना होगा।

कोर्ट ने वाघमारे को यह भी निर्देश दिया कि वह जगताप से दूर रहे और सबूतों से छेड़छाड़ न करे। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी पर दूसरे आपराधिक मामले होना, सिर्फ इसी वजह से जमानत ठुकराने का आधार नहीं हो सकता।

आदेश में केस में दर्ज चोटों का ज़िक्र है, जिनमें एक छोटा कटा हुआ घाव और पीठ पर चोट शामिल है। कथित हमले में करीब 11 से 12 लोग शामिल थे, फिर भी अर्ज़ी पर फैसला करते वक्त कोर्ट ने चोटों की प्रकृति को देखा।

यह मामला डेक्कन पुलिस स्टेशन में दर्ज है। बताया जाता है कि इसकी जड़ माधवी कुंभार से जुड़ा एक विवाद है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए जगताप को जानती थीं। FIR के मुताबिक 2025 की नवरात्रि के दौरान तनाव शुरू हुआ। बाद में कुंभार के दोस्त प्रतीक शिंदे ने कथित तौर पर जगताप की एक रील पर ट्रोलिंग की, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया।

अभियोजन पक्ष के बयान के मुताबिक 15 अगस्त को तड़के करीब 3.45 बजे जगताप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट से निकल रहे थे। तभी कुंभार, स्नेहल सोनके, शारदुल ओवल और छह से आठ अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया।

वाघमारे पर हमले में शामिल होने का आरोप है। ये आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं, और जमानत का आदेश उसके दोषी होने का फैसला नहीं है।

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