बारामती लोक अदालत में 5627 मामले निपटे, 6.44 करोड़ की वसूली
बारामती कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों मामलों का आपसी समझौते से निपटारा
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बारामती कोर्ट में शनिवार यानी 12 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस लोक अदालत में दाखिल और दाखिल-पूर्व मिलाकर कुल 5627 मामले आपसी समझौते से निपटा दिए गए। इन सभी मामलों से मिलाकर कुल 6 करोड़ 44 लाख 72 हजार 623 रुपये की वसूली हुई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश-1 वी. सी. बर्डे ने की।
इस लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में से 19 मामले मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े थे, जिनमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इन 19 मामलों में संबंधित पक्षकारों को कुल 2 करोड़ 53 लाख 70 हजार रुपये की नुकसान भरपाई दिलाई गई।
इन मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से एडवोकेट संतिकर और एडवोकेट भोई ने पैरवी की। वहीं पक्षकारों की तरफ से एडवोकेट अजय खोमणे, एडवोकेट अक्षय महामुनी, एडवोकेट अभी देशमुख, एडवोकेट खांडेकर, एडवोकेट फुलारी और एडवोकेट वाघ ने काम देखा। लोक अदालत में अलग-अलग पैनल बनाए गए थे, जिनमें जिला न्यायाधीश-1 वी. सी. बर्डे, जिला न्यायाधीश-4 एच. ए. वाणी, दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर डी. एस. झंवर, चौथे सह-दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर पी. एम. पाटील, दूसरे सह-दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर पी. पी. काळे और तीसरे सह-दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर वी. वी. देशमुख ने कामकाज संभाला।
इस कार्यक्रम में बारामती वकील संघटना की सचिव स्नेहा मखरे और खजांची हर्षद टिकोटे के साथ-साथ दूसरे वकील भी मौजूद थे। इसके अलावा कोर्ट के स्टाफ के साथ महावितरण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, नगर परिषद और पंचायत समिति के अफसर भी इस लोक अदालत में हाजिर थे।
इसी बीच जिला न्यायाधीश-1 वी. सी. बर्डे ने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा पक्षकार अपने मामले आपसी सहमति और समझौते से निपटाने के लिए इस लोक अदालत का फायदा उठाएं, ताकि कोर्ट में लंबित मामलों का जल्दी निपटारा हो सके।