गुरूवार, 17 सितमबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट
01:34 IST

ऐप बेस्ड टैक्सी चालकों को तीन महीने में कागज जमा करने होंगे, तभी मिलेगा कल्याण मंडल का फायदा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों को चालकों की पूरी जानकारी तीन महीने में परिवहन विभाग को देने का निर्देश दिया है।

ऐप बेस्ड टैक्सी चालकों को तीन महीने में कागज जमा करने होंगे, तभी मिलेगा कल्याण मंडल का फायदा तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

महाराष्ट्र में ऐप के जरिए टैक्सी चलाने वाली कंपनियों के लिए अब अपने ड्राइवरों की पूरी जानकारी परिवहन विभाग को देना जरूरी कर दिया गया है। यह जानकारी अगले तीन महीने के अंदर जमा करनी होगी। यह निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 'महाराष्ट्र एग्रीगेटर पॉलिसी 2026' को सही तरीके से लागू करने के लिए बुलाई गई एक समीक्षा बैठक में दिया।

मंत्री सरनाईक के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए अब चालकों की पहचान, वे कहां रहते हैं, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बाकी जरूरी कागजात, इन सबकी बारीकी से जांच की जाएगी। जिन चालकों के कागज सही पाए जाएंगे, उन्हें 'धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा व टैक्सी चालक-मालक कल्याणकारी मंडल' की सदस्यता दी जाएगी।

यह बैठक मंत्रालय में मंत्री प्रताप सरनाईक के दफ्तर में हुई, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद की। बैठक में परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारी और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल हुए। साथ ही भारत टैक्सी, रैपिडो, उबर, ओला, शालिनी कैब और सिटीफ्लो जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

मंत्री सरनाईक ने कहा कि कल्याणकारी मंडल के जरिए ऐप बेस्ड टैक्सी में काम करने वाले चालकों को अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। चालक और उनके परिवार को मिलने वाली इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ऐप बेस्ड टैक्सी चालकों की पहचान, वास्तव्य और कागजातों की पड़ताल जरूरी बताई गई है। इसके लिए संबंधित चालकों को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बाकी जरूरी कागज देना अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा चालकों को व्यावहारिक मराठी भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए, तभी परिवहन विभाग की तरफ से उन्हें बैज दिया जाएगा। जो चालक पात्र पाए जाएंगे, उन्हें कल्याणकारी मंडल की सदस्यता देकर उनके परिवार को भी मंडल की तमाम योजनाओं का फायदा दिलाया जाएगा, यह बात मंत्री प्रताप सरनाईक ने कही।

मंत्री सरनाईक ने यह भी कहा कि एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत चालकों को जरूरी सुविधाएं देने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता माना जाए। एक्सीडेंट और क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए चालकों के आवेदन, पहचान पत्र और बाकी जरूरी कागजों की सख्ती से जांच करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

संबंधित ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों को अपने चालकों की पूरी जानकारी इकट्ठा करके परिवहन विभाग के पास जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। इसी अवधि में चालकों की पूरी जानकारी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जरूरी कागजात जमा करने के निर्देश मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिए हैं।

क्या हम इस विज़िट को गिन लें? PT24 गूगल एनालिटिक्स से देखता है कि कौन सी खबरें किस पर पढ़ी जाती हैं। आपके हां कहने तक यह बंद है, आप सोच रहे हैं तब तक कुछ नहीं गिना जाता, और आप You पर कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। हम क्या लेंगे