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15:29 IST

वर्धा: सेलु पुलिस थाना क्षेत्र के शराब तस्कर को एमपीडीए के तहत छत्रपती संभाजीनगर जेल भेजा

वर्धा जिले के सेलु पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार शराबबंदी कानून तोड़ने वाले प्रविण उर्फ शर्मा शत्रुघ्न धाबर्डे को जिलाधिकारी के आदेश पर छह महीने की स्थानबद्धता में भेजा गया है।

वर्धा: सेलु पुलिस थाना क्षेत्र के शराब तस्कर को एमपीडीए के तहत छत्रपती संभाजीनगर जेल भेजा
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

वर्धा जिले के सेलु पुलिस थाना क्षेत्र में शराब बेचने वाले एक शख्स को अब एमपीडीए कानून के तहत छत्रपती संभाजीनगर की मध्यवर्ती जेल में स्थानबद्ध कर दिया गया है। इस शख्स का नाम प्रविण उर्फ शर्मा शत्रुघ्न धाबर्डे है, उम्र ४८ साल, और वह वर्धा जिले के सेलु तालुका के तळोदी गांव का रहने वाला है।

सेलु पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक साल २०१७ से इस शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र दारुबंदी कानून के तहत कुल २७ मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, प्रविण ने अपने इलाके में लोगों के मन में इतना खौफ पैदा कर रखा था कि पीड़ित लोग उसके खिलाफ शिकायत देने से भी डरते थे। इसकी वजह से इलाके की शांति और व्यवस्था बिगड़ गई थी और वहां का सार्वजनिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया था।

प्रविण की इन्हीं हरकतों की वजह से सेलु पुलिस स्टेशन के इलाके में शांति भंग हो रही थी और उसकी अपराध की गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र दारुबंदी कानून १९४९ की धारा ९३ और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम १९५१ की धारा ५६(१)(अ) के तहत प्रविण को छह महीने के लिए वर्धा जिले से हद्दपार भी किया गया था। लेकिन इस कार्रवाई का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा और वह इसके बाद भी लगातार अपराध करता रहा।

इसी सिलसिले में सेलु पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक पंकज वाघोडे ने झोपडपट्टीदादा, हाथभट्टी वाले, नशीली दवाओं के अपराधी, खतरनाक व्यक्ति, रेती माफिया और जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने वालों पर लगाम कसने के लिए बने कानून १९८१ (संशोधन २०१५) के तहत प्रविण को स्थानबद्ध करने का प्रस्ताव वर्धा के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल के जरिए वर्धा की जिलादंडाधिकारी सह जिलाधिकारी वान्मथी सी. के पास भेजा था।

इस प्रस्ताव पर वर्धा की जिलादंडाधिकारी सह जिलाधिकारी वान्मथी सी. ने १७ सितंबर २०२६ को स्थानबद्धता का आदेश जारी किया। इस आदेश में प्रविण उर्फ शर्मा शत्रुघ्न धाबर्डे को छत्रपती संभाजीनगर की मध्यवर्ती जेल में स्थानबद्ध करने के निर्देश दिए गए। इसी आदेश के तहत अब उसे छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती जेल में रखा गया है।

वर्धा जिले में शांति और व्यवस्था बनी रहे और आने वाले गणपति उत्सव, दुर्गा उत्सव, दसरा और दिवाली जैसे त्योहार शांति से निपट जाएं, इसी मकसद से ऐसे ही अवैध तरीके से शराब बेचने वालों और समाज में गुंडागर्दी करने वाले खतरनाक लोगों पर एमपीडीए कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह संकेत वर्धा की जिलादंडाधिकारी सह जिलाधिकारी वान्मथी सी. और वर्धा के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल ने दिया है।

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